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नगर निगम ने ग्वालटोली में दो फर्मों और एक चट्टा संचालक के खिलाफ 50-50 हजार का जुर्माना लगाया
लखनऊ: ग्वालटोली इलाके में प्रदूषण फैलाने पर नगर निगम ने दो फर्मों और एक चट्टा संचालक के खिलाफ 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है. कुल डेढ़ लाख रुपये के इस जुर्माने के आदेश के साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो एनजीटी के आदेश के तहत इस रकम को हाउस टैक्स के बकाए में जोड़ दी जाएगी. नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन के निर्देश पर तीनों आदेश के साथ नोटिस भी नगर निगम जोन चार के अधिशासी अभियंता ने भेजा है.
अहिराना में फैली मिली भवन निर्माण सामग्री : पहला आदेश ग्वालटोली इलाके के अहिराना स्थित बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ है. इसमें कहा गया है कि जोन भ्रमण के दौरान पाया गया कि फर्म ने फुटपाथ पर भवन निर्माण सामग्री रखी है. इससे नाली भी अवरुद्ध हो रही है. जल निकासी बाधित है. क्षेत्र में वायु प्रदूषण हो रहा है. यातायात बाधित हो रहा है. एनजीटी के आदेशों और प्रावधानों के यह खिलाफ है इसलिए 50 हजार का जुर्माना लगाया जाता है.
फुटपाथ पर फैली मिली टेंट सामग्री : जोनल अभियंता ने भ्रमण के दौरान पाया कि अहिराना में तरुण टेंट हाउस की सामग्री फुटपाथ पर एकत्र करके छोड़ दी गई है. आदेश में कहा गया है कि इससे नाली अवरुद्ध है, यातायात बाधित है और इलाके में वायु प्रदूषण फैल रहा है. इसमें भी टेंट हाउस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
चट्टे से इलाके की हवा प्रदूषित: जोनल टीम के निरीक्षण में अहिराना में ही फुटपाथ पर चट्टा संचालित होता पाया गया. इस मामले में चट्टा संचालक कन्हैया लाल यादव पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. कहा गया है कि गाय, भैंस आदि बांधकर अवैध रूप से चट्टा संचालित हो रहा है. इससे निकलने वाले गोबर से नाली अवरुद्ध है. जल निकासी बाधित है. वायु प्रदूषित हो रही है. यातायात बाधित है.