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गाजियाबाद न्यूज़: झंडापुर में नगर निगम के ट्रांसफर स्टेशन का मामला एनजीटी पहुंच गया है. एनजीटी ने मामले में जांच के लिए समिति का गठन कर दो महीने में अपनी रिपोर्ट देने का आदेश दिया है.
पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले आरिफ ने झंडापुर में नगर निगम पर कूड़े का डंपिंग यार्ड बनाने का आरोप लगाते हुए एनजीटी में याचिका दाखिल की है. आरिफ के मुताबिक नगर निगम अवैध रुप से क्षेत्र में कूड़े का निस्तारण करेगा जबकि झंडापुर में करीब 25 हजार की आबादी रहती है और दो सरकारी स्कूल भी हैं. इससे इलाके के लोगों को परेशानी होगी. एयरपोर्ट भी इलाके से ज्यादा दूर नहीं है. उन्होंने मामले की शिकायत नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने एनजीटी का रुख किया. एनजीटी ने ठोस कचरा निस्तारण नियम-2016 का पालन करने का आदेश दिया है. मामले में फिलहाल कोर्ट ने सीधे नगर निगम को कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम और जिलाधिकारी को दो महीने में मामले की जांच करने और याचिकाकर्ता से संवाद कर समस्या जानने के लिए समय दिया है.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाते हुए समन्वय की जिम्मेदारी भी दी गई है.