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उत्तर प्रदेश
बढ़ सकती है मुख्तार अंसारी की मुश्किलें, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
Admin2
14 May 2022 10:39 AM GMT
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कोर्ट ने पूछा स्कूले के आय-व्यय का साधन
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिलाधिकारी मऊ को निर्देश देते हुए कहा कि वह मौके पर जाकर स्कूल का सर्वे करने के साथ ही फोटोग्राफी सहित अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें. कोर्ट ने इसके साथ ही जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूल में पता करें कि स्कूल में कितने बच्चों का पंजीकरण है. साथ ही स्कूल की प्रधानाचार्य और प्रबंधक कौन है.
कोर्ट ने पूछा स्कूले के आय-व्यय का साधन
कोर्ट ने कहा कि, साथ ही यह भी जानकारी लें कि स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं. कोर्ट ने पूछा स्कूल की आय-व्यय का साधन क्या है. वहीं इस संबंध में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि स्कूल को विधायक निधि सीडीओ द्वारा जारी की जाती है. इस मामले में उन्हें झूठा फंसाया गया है.उन्होंने कोर्ट को बताया कि याची ने विद्यालय भवन के निर्माण के लिए अपनी निधि की संस्तुति की, जो तीन किश्त में जारी की गई. याची ने केवल विधायक निधि की संस्तुति की और उसे इस मामले में आरोपी बना दिया गया. जबकि याची 25 अक्तूबर 2005 से जेल में निरुद्ध है. मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने कहा कि याची को झूठा फंसाया गया है उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य न होने के बावजूद उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है.
वहीं, दूसरी ओर अपर शासकीय अधिवक्ता रत्नेन्दु कुमार सिंह ने कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें कोर्ट के समक्ष रखना आवश्यक है. गौरतलब है कि 24 फरवरी 2021 को सराय लखांसी थाने में पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी.
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