उत्तर प्रदेश

ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल भेजा गया

Gulabi Jagat
28 Dec 2022 1:30 PM GMT
ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल भेजा गया
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प्रयागराज : गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड खत्म होने पर बुधवार को रिमांड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वापस बांदा जेल भेज दिया.
ईडी की रिमांड खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने उसे वापस बांदा जेल भेज दिया।
अंसारी अघोषित संपत्ति के एक कथित मामले में ईडी की हिरासत में थे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले में सुनवाई की अगली तारीख 10 जनवरी रखी गई है.
इससे पहले 15 दिसंबर को अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने हत्या और हत्या के प्रयास के पांच मामलों में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी.
इन मामलों में कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या और गाजीपुर के एक अतिरिक्त एसपी पर जानलेवा हमला शामिल है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अंसारी को पिछले तीन महीनों में तीसरी बार सजा मिली है।
अंसारी पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश के बांदा की एक जेल में बंद है और ईडी उसे 10 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है.
जेलर एसके अवस्थी को धमकाने और पिस्टल तानने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 21 सितंबर को मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. मामला 2003 का है जब लखनऊ जिला जेल के जेलर एसके अवस्थी ने यह कहते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उन्हें जेल में अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने की धमकी दी गई थी.
1999 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 23 सितंबर को उसे पांच साल की सजा सुनाई थी. 23 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. (एएनआई)
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