उत्तर प्रदेश

मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज

Rani Sahu
13 Jun 2022 2:30 PM GMT
मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज
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पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाया. बाहुबली मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है. इस मामले में मऊ के सराय लखंसी थाने में 24 अप्रैल 2021 को एफआईआर दर्ज हुई थी. धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था.

जेल में सुविधा दिए जाने के खिलाफ दाखिल हुई थी याचिका
हाल ही में मुख्तार अंसारी को जेल में सुविधा दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई टल गई थी. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं हुआ था. राज्य सरकार के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी थी. इस मामले के अगली सुनवाई 16 जून को होगी.
यूपी सरकार जेल में सुविधा दिए जाने का विरोध कर रही
मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने रिवीजन सवाल उठाया था. राज्य सरकार ने मुख्तार अंसारी को सुविधा दिए जाने के खिलाफ रिवीजन दाखिल की है. जिला कोर्ट गाजीपुर के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने रिवीजन दाखिल की है. यूपी सरकार मुख्तार अंसारी को जेल में सुविधा दिए जाने का विरोध कर रही है.
जेल में बाहर का भोजन खाने की इजाजत मिली है
जिला कोर्ट गाजीपुर ने जेल में बाहर का भोजन उपलब्ध कराने की इजाजत दी है. मुख्तार अंसारी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट से इजाजत मांगी थी. बाहुबली पूर्व विधायक माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है.
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