उत्तर प्रदेश

एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक विक्रम सिंह सहित चार आरोपितों को दो साल नौ माह की सुनाई सजा

Admin4
15 Nov 2022 12:02 PM GMT
एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक विक्रम सिंह सहित चार आरोपितों को दो साल नौ माह की सुनाई सजा
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फतेहपुर। जिले में सोमवार को विगत विधानसभा चुनाव में मतदान के दौरान ड्यूटी में तैनात एक सिपाही के साथ गालीगलौज व मारपीट करने के आरोप के मामले की सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए अदालत ने भाजपा विधायक विक्रम सिंह व उनके तीन सहयोगियों सहित चार लोगों को कुल दो साल नौ महीने की सजा सुनाई है। विगत चुनाव में अपने साथ विधायक द्वारा की गई अभद्रता के खिलाफ पीड़ित सिपाही आदेश कुमार ने न्याय के लिए अदालत की शरण ली थी।
सहायक अभियोजक सुरेन्द्र कुमार कन्नौजिया व कामेश्वर प्रसाद ने अभियोजन पक्ष को न्याय दिलाने के बाद बताया कि विगत 30 अप्रैल 2014 में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़ागांव में मतदान कार्य चल रहा था। तभी पूर्व विधायक विक्रम सिंह अपने तीन समर्थकों कमलेश किशोर तिवारी, अमित तिवारी व शंकर दयाल उर्फ बच्चा तिवारी के साथ पोलिंग बूथ पहुंचे। बूथ पर सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मी आदेश कुमार के साथ मारपीट और गाली गलौज कर बदसलूकी की।
इस मामले की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र पासवान की अदालत ने पूर्व विधायक सहित चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो साल नौ महीने की सजा सुनाई है। आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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