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एमपी-एमएलए कोर्ट से साक्ष्य के अभाव में गिरिराज सहित 23 बरी
किशनगंज: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 लोगों के खिलाफ शनिवार को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी 23 आरोपितों को तत्काल बरी कर दिया।
पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि बिहार में बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दाम को लेकर वर्ष 2014 में भाजपा नेताओं ने ट्रेन रोको अभियान किया था। इस मामले में मुजफ्फरपुर के तत्कालीन रेलवे थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने भाजपा के गिरिराज सिंह, सुरेश शर्मा सहित कुल 23 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज किया था।
अधिवक्ता ने बताया कि मामले में कुल 23 व्यक्ति आरोपित थे। इसमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा राज्य के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, रामसूरत राय, वैशाली सांसद वीणा देवी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, अंजू रानी, देवांशु किशोर, कमलेश्वर प्रसाद उर्फ केपी पप्पू, आशीष साहू, विनोद कुमार कुशवाहा, देवीलाल, शशि कुमार सिंह, रितेंद्र कुमार उर्फ रितेंद्र प्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार पुष्पम, धीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह, मनीष कुमार अविनाश सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार सिन्हा, रघुनंदन प्रसाद सिंह, मदन चौधरी, रामबाबू राय, गीता देवी और वंदना नाम था।