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फाइल फोटो
मोहम्मदाबाद कोतवाली में 21 साल पहले दर्ज केस में नामजद सांसद अफजाल अंसारी को सीजेएम कोर्ट ने हंगामे और बवाल का आरोपी मानने के बाद केस की सुनवाई शुरू कर दी।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मोहम्मदाबाद कोतवाली में 21 साल पहले दर्ज केस में नामजद सांसद अफजाल अंसारी को सीजेएम कोर्ट ने हंगामे और बवाल का आरोपी मानने के बाद केस की सुनवाई शुरू कर दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी ने गवाही के लिए 29 अगस्त पर सभी को तलब किया है। सांसद अफजाल समेत विक्रमा यादव, गोपाल राय, शम्भू सिंह, लुटूर राय व जियाउद्दीन खा के विरुद्ध गवाह आज पेश होकर बयान दर्ज कराएंगे। अफजाल की पेशी के दौरान पुलिस बल तैनात रहेगा।
9 अगस्त 2001 को सपा के प्रदेश बंद कार्यक्रम के दौरान सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप है कि सपा से तत्कालीन विधायक और वर्तमान गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने चार हजार लोगों के साथ मंडी समिति से जुलूस के साथ तहसील पहुंचे। मोहम्मदाबाद एसडीएम के कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। तत्कालीन सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें रोकने प्रयास किया।
आरोप है कि प्रदर्शनकारी एसडीएम कार्यालय में घुस गए और हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की। मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी सहित कुल नौ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी और समर्थकों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी की अदालत सांसद अफजाल अंसारी पर केस की सुनवाईकर रही है और 29 अगस्त यानि आज गवाहों को तलब किया है।
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