उत्तर प्रदेश

मां की कातिल बेटी व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा

Admin Delhi 1
22 July 2023 3:25 AM GMT
मां की कातिल बेटी व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा
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वाराणसी न्यूज़: धर्म परिवर्तन कर शादी करने का विरोध करने वाली मां की कातिल बेटी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. दोनों ने मिलकर लगभग छह साल पहले महिला की तकिया से मुंह दबाकर हत्या की थी. लड़की के मामा की तहरीर पर दोनों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी. दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया.

एडीजे 14 अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जेके रेयान कालोनी, जाजमऊ निवासी ज्योति साहू व उसके प्रेमी मोईन अली को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. एडीजीसी शिव भगवान गोस्वामी के मुताबिक मृतका सरोजनी के भाई रामप्रकाश साहू ने चकेरी थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. भाई ने आरोप लगाया था कि उसकी भांजी ज्योति के मोईन अली से प्रेम संबंध थे. वह आवारा किस्म का व्यक्ति था. भांजी मोईन से शादी करने की जिद पर अड़ी थी. उसकी बहन उसका विरोध करती थी.

सात गवाह पेश हुए, साक्ष्य बने आधार एडीजीसी के मुताबिक मृतका के दोनों भाई समेत सात गवाह अभियोजन ने पेश किए. साक्ष्य व गवाह के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई.

अबोध बच्ची भी रहेगी जेल में मां के कत्ल के समय ज्योति की उम्र 19 साल की थी. उसके डेढ़ साल की बेटी है. उसने बेटी को साथ रखने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है.

माहिरा नाम रखा ज्योति ने प्रेमी के साथ रहने के साथ अपना नाम बदल दिया था. ज्योति की ओर से कोर्ट में बेटी को साथ रखने की अर्जी में ज्योति माहिरा अली लिखा गया है.

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