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उत्तर प्रदेश
दुधमुंही बेटी की मां की हत्या में पति के साथ सास-ससुर को सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
Admin4
10 Oct 2023 8:13 AM GMT

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चित्रकूट। सात माह की दुधमुंही बेटी की मां की दहेज के लिए हत्या करने में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषसिद्ध पति को आठ वर्ष कैद की सजा दी है। सास-ससुर को भी सात-सात साल की जेल भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि कमासिन (बांदा) के ममसी गांव निवासी रामनारायण यादव ने पहाड़ी थाने में 21 जून 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी अभिलाषा की शादी 2013 में थाना क्षेत्र के नहरा गांव निवासी दिनेश पुत्र सत्यनारायण से की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज के लिए अभिलाषा का उत्पीड़न करते थे।
अभिलाषा के एक बेटी को जन्म देने के बाद भी उत्पीड़न किया जाता रहा। 19 जून 2015 की रात ससुरालीजनों ने अभिलाषा को लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला और फिर फांसी से लटका दिया। जब वह नहरा पहुंचा तो घटनाक्रम की जानकारी हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज संजय कुमार ने दिनेश कुमार को आठ वर्ष, ससुर सत्यनारायण व सास रेखा देवी को सात-सात वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को सात-सात हजार का अर्थदंड भी दिया।
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Admin4
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