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Moradabad: अवैध निर्माण में एलडीए अधिकारियों को क्यों न जिम्मेदार ठहराएं: लखनऊ बेंच
मुरादाबाद: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पाम पैराडाइज सोसायटी में रो हाउज के अवैध निर्माण के मामले में सख्त टिप्पणी की है. कहा है कि इसके लिए एलडीए के उन अधिकारियों को क्यों न जिम्मेदार ठहराया जाए, जिन पर अवैध निर्माणों को रोकने का दायित्व था. इन टिप्पणियों के साथ एलडीए वीसी से उक्त अवैध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर थी, उनका ब्योरा तलब किया है. न्यायालय ने पाम पैराडाइज के घरों के धवस्तीकरण पर भी अंतरिम रोक लगा दी. अगली सुनवाई जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति बीआर सिंह की खंडपीठ ने पाम पैराडाइज वेलफेयर सोसायटी व 11 अन्य की याचिका पर पारित किया है. याचियों की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने पाम पैराडाइज के बिल्डर से बने-बनाए रो हाउस खरीदे हैं. कहा गया कि जब उक्त सोसायटी के बारे में पता करने एलडीए गए तो मौखिक तौर पर बताया गया कि वहां के निर्माण में कोई भी अनियमितता नहीं है. इस पर विश्वास कर के उन्होंने रो हाउस खरीदे. अब एलडीए ले-आउट न पास होने का हवाला देकर, उन्हें गिराने की बात कह रहा है. न्यायालय के पूछने पर एलडीए के अधिवक्ता ने बताया कि उक्त निर्माण न तो सरकारी जमीन पर हुए और न ही अतिक्रमण है. बिल्डर ने बिना संस्तुति रो हाउसेज का निर्माण किया. याचियों की ओर से कहा गया कि वे और उनका परिवार घरों में रह रहे हैं लिहाजा वे कम्पाउंडिंग के लिए आवेदन दे सकते हैं. न्यायालय ने आदेश दिया कि याचियों की स्थिति देखते सहानुभूतिपूर्वक विचार हो.