- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- Moradabad: संभल में...
उत्तर प्रदेश
Moradabad: संभल में नाबालिग से गैंगरेप में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा
Tara Tandi
11 Oct 2024 11:41 AM IST

x
Moradabad मुरादाबाद : जनपद संभल के चंदौसी में नाबालिग से गैंगरेप में दो दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सात साल पुरानी है।
संभल की चंदौसी कोतवाली में सात साल पहले नाबालिग से दो दोस्तों ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता की ओर से 9 जून 2017 को कोतवाली में दो युवकों के खिलाफ तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा था कि कैथल गेट निवासी अरुण व बहजोई के राजपुर का सोनू दोस्त है। आरोप है कि घटना की रात दोनों छात्रा को बहाने से अपने साथ ले गए और दुष्कर्म किया। दोनों के पीड़िता को ले जाने की जानकारी महेन्द्र शर्मा व संतोष देवी से मिली। 10 जून को पुलिस ने अरुण और सोनू को गिरफ्तार कर उनसे अगवा छात्रा को बरामद कर लिया।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट-3 की रघुवर सिंह अदालत में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर व भूकन सिंह ने बताया कि केस में अभियोजन की ओर से 8 गवाह प्रस्तुत किए गए। अदालत में पीड़िता व पिता के अलावा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हुए थे। बयान में घटना की पुष्टि के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार दोनों को अपहरण व गैंगरेप में उम्रकैद की सजा के साथ उन पर 60-60 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
TagsMoradabad संभल नाबालिगगैंगरेप दो दोषियोंउम्रकैद सजाMoradabad Sambhal minorgang rapetwo culpritslife imprisonmentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





