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Moradabad: एकमुश्त समाधान योजना में इस बार बिजली चोरों को लाभ नहीं मिलेगा
मोरादाबाद: बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू होने जा रही एकमुश्त समाधान योजना में इस बार बिजली चोरों को लाभ नहीं मिलेगा. इस बार घरेलू उपभोक्ता वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के उपभोक्ताओं ही बकाया अदा करने पर सरचार्ज में छूट के हकदार होंगे.
एमडी पीवीवीएनएल ईशा दुहन ने बताया ओटीएस तीन चरणों में 15 से 31 जनवरी तक 47 दिन लागू रहेगी. बिजली बकाएदारों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. पंजीकरण के समय 30 सितंबर तक के बिजली बिलों के मूल बकाए की 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगी.
यह मिलेगी छूट: बिजली उपभोक्ताओं को 31 तक पहले चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में सबसे अधिक छूट मिलेगी. एक किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को पहले चरण में बकाए के एकमुश्त भुगतान पर बिलों के सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी. पहले चरण में 100 प्रतिशत छूट, द्वितीय में 80 प्रतिशत और तृतीय में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी. किश्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमश: 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी. वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए यह छूट क्रमश: 60, 50 और 40 प्रतिशत होगी. मुख्य अभियंता मेरठ जोन प्रथम धीरज सिन्हा एवं मुख्य अभियंता मेरठ जोन द्वितीय यदुनाथ राम ने बताया योजना का प्रथम चरण 15 से 31 तक कुल 16 दिन चलेगा.
ओटीएस पंजीकरण को यह जरूरी: एमडी ने बताया ओटीएस का लाभ लेने को पंजीकरण को नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा. उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय सीमा में भुगतान नहीं करता है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा. अधिभार बढ़ा दिया जाएगा. योजना मे न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी किया है, जिसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद केस वापस लेने का वचन देना होगा.