उत्तर प्रदेश

Moradabad: एमडीए पीएम आवास योजना के रिक्त आवासों के आवंटन के लिए फिर से लाटरी कराएगा

Admindelhi1
4 Feb 2025 9:24 AM GMT
Moradabad: एमडीए पीएम आवास योजना के रिक्त आवासों के आवंटन के लिए फिर से लाटरी कराएगा
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"रिक्त आवासों के आवंटन के लिए फिर लाटरी"

मुरादाबाद: पीएम आवास योजना के तहत आशियाने का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. एमडीए पीएम आवास योजना (शहरी) के रिक्त आवासों के आवंटन के लिए फिर से लाटरी कराएगा. किन्हीं कारणों से निरस्त हुए आवासों को दोबारा अलॉट किया जाएगा. पात्र लोगों को ही योजना का लाभ दिलाए जाने के लिए एमडीए यह कदम उठाया है. इस निर्णय से बड़ी संख्या में लोगों का अपने घर का सपना साकार होगा.

एमडीए के उपाध्यक्ष शैलेष कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 से 2022 के मध्य योजना के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अपनी पांच अलग-अलग योजनाएं नया मुरादाबाद, लाकड़ी फजलपुर, ढक्का, सोनकपुर व शाहपुर तिगरी में कुल 1712 आवासों का निर्माण कराया था. प्रत्येक आवास के निर्माण में औसतन 4.50 लाख रुपये खर्च हुए थे. 2.50 लाख का अनुदान सरकार के स्तर से मिलना था तथा अवशेष दो लाख रुपये संबंधित लाभार्थी द्वारा वाहन किए जाने थे. आवंटियों की सहूलियत के लिए प्राधिकरण द्वारा मात्र चार हजार रुपये की मासिक किश्त पर तथा उनके हिस्से के 50 प्रतिशत (एक लाख रुपये) की अदायगी पर कब्जा भी देना आरम्भ किया गया.

वर्तमान में आवंटित भवनों में से मात्र 1138 आवंटियों द्वारा ही कब्जा लिया गया है. कब्जा लेने के बाद अवशेष किश्तों को चुकाने में लापरवाही की जा रही है. लगभग 500 आवंटियों द्वारा अपनी प्रारंभिक किश्तों का भुगतान भी नियमित तौर पर नहीं किया जा रहा है. आवंटियों की जानकारी के लिए डिफाल्टर सूची संबंधित योजनाओं में चस्पा कराते हुए कई राउंड मुनादी भी कराई जा चुकी है.

लगभग 40 आवंटियों द्वारा विभिन्न कारणों से आवंटित आवास सरेंडर करते हुए रिफंड प्राप्त किया चुका है. 54 लाभार्थियों को आवंटन के बाद उनके द्वारा कभी भी कोई प्रपत्र जमा नहीं कराए गये हैं. ऐसे आवंटियों का आवंटन निरस्त किए जाने पर विचार किया जा रहा है ताकि योजना का लाभ अवशेष पात्र लाभार्थियों को दिया जा सके.

प्राधिकरण सचिव अंजुलता तथा संपत्ति प्रभारी अरुण शर्मा को निर्देश दिए कि वह 15 दिवसों के अंदर पात्रता का सत्यापन जिला शहरी विकास प्राधिकरण (डूडा) से कराकर मार्च के प्रथम सप्ताह में नए आवंटन की व्यवस्था कराएं.

समय पर भुगतान न करने वाले अथवा अनुचित रूप से योजना का लाभ लेने वाले अपात्र लाभार्थियों का भी जांचकर आवंटन रद्द कराया जाए.

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