उत्तर प्रदेश

Moradabad: अपहरण के बाद किसान की हत्या, दोषियों को उम्रकैद की सजा

Admindelhi1
13 May 2025 11:25 AM IST
Moradabad: अपहरण के बाद किसान की हत्या, दोषियों को उम्रकैद की सजा
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मुरादाबाद: न्यायाधीश संदीप गुप्ता स्पेशल एससी एसटी कोर्ट ने किसान को अगवा उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी नन्हे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

थाना भोजपुर क्षेत्र के अटरिया गांव में रहने वाली अनुसूचित जाति की महिला केला ने बीती 23 जून 2007 को भोजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि भोजपुर थाना क्षेत्र के सरदार नगर अटरिया निवासी नन्हें 16 अगस्त 2006 को उसके पति करन सिंह घर से बुलाकर ले गया था।

इसके बाद करन घर नहीं आया। महिला ने अगले दिन नन्हें से पति के बारे में जानकारी की, लेकिन उसने दो तीन दिन में वापस आने की बात कह दी थी, बाद में भी करन घर नहीं आए। महिला और उसके बेटे ने रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा तो आरोपी कहने लगा कि मैं शराब बनाकर बेचता हूं।

करन पुलिस से मेरी मुखबिरी करता था इसलिए मैंने उसकी हत्या करा दी है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में अपहरण और एससी एसटी एक्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश संदीप गुप्ता स्पेशल एससी एसटी कोर्ट में चली।

जिसमें सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजन आनंद पाल सिंह ने पक्ष रखा और मुलजिम को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि नन्हें को राजनीति रंजिश में फंसा गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुलजिम नन्हें को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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