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Moradabad: अदालत ने महिला पर जानलेवा हमले में तीन भाइयों को दस-दस साल की सजा सुनाई
मुरादाबाद: महिला पर जानलेवा हमला करने में कोर्ट ने तीन भाइयों को दस-दस साल की सजा सुनाई है. मुरादाबाद में एडीजे-13 जितेन्द्र सिंह ने साक्ष्य के आधार पर दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. 16 साल पुराने मुकदमे में अदालत ने फैसला सुनाया.
हयातनगर (अब संभल जिला) में ग्रामीण महिला पर लाठी-कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला 31 अगस्त 2008 का है. हयातनगर थाने के गांव लहार शीश निवासी गामा सिंह ने यह मुकदमा कायम कराया था.
तहरीर में कहा गया कि गांव के मलखान सिंह ने अपनी भैंस चुगाने के लिए गामा सिंह के बाजरे के खेत में छोड़ दी. वादी ने इसका विरोध किया. इस पर खफा मलखान सिंह अपने दोनों भाई हरदेव व महीपाल सिंह को बुला लाया. लाठी-कुल्हाड़ी लिए तीनों भाइयों ने गामा व पत्नी कृष्णा पर हमला कर किया. इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.
पुलिस ने जानलेवा हमले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. केस की सुनवाई एडीजे कोर्ट-13 में चली. लंबी सुनवाई करते हुए अदालत ने वादी व चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया. अपर डीजीसी मुनीश भटनागर ने बताया कि अदालत ने दोषी भाइयों को दस-दस साल की सजा और 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
ओटीएस का लाभ देने को लगाए शिविर: बिजली विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जगह-जगह शिविर लगाए जा रहे हैं. बकाएदार उपभोक्ताओं को योजना का लाभ देने के लिए गांवों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है. योजना का दूसरा चरण फिलहाल शुरू हो चुका. मुख्य अभियंता अरविंद कुमार सिंघल ने बताया कि एक से एकमुश्त समाधान योजना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है जो कि पंद्रह तक जारी रहेगा.