उत्तर प्रदेश

मनी लॉन्ड्रिंग: इलाहाबाद HC ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार कर दिया

Deepa Sahu
5 July 2023 8:04 AM GMT
मनी लॉन्ड्रिंग: इलाहाबाद HC ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार कर दिया
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार (5 जुलाई) को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ कार्यवाही को खारिज करने से इनकार कर दिया।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, पूर्व मंत्री पर आय के अज्ञात स्रोतों के माध्यम से 2.98 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इतनी बड़ी रकम के बावजूद, प्रजापति अपने खाते में मिली धनराशि का उचित हिसाब देने में असमर्थ रहे, जिससे संदेह और बढ़ गया।
PMLA में HC की जांच
उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी पाए, जिससे उनके खिलाफ मामला मजबूत हो गया। इसके अलावा, जांच में 2012 से 2017 तक उनके मंत्री पद के दुरुपयोग का पता चला है, जिसके दौरान उन्होंने कथित तौर पर करोड़ों रुपये जुटाए। कथित तौर पर धनराशि उनके व्यक्तिगत बैंक खातों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों के खातों में भी जमा की गई थी। इसके अलावा, उन कंपनियों में निवेश किया गया जहां प्रजापति के बेटे निदेशक पद पर थे।
प्रवर्तन निदेशालय पहले ही 35 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त कर चुका है, जिसका बाजार मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक है। अन्य चल रही जांच में अवैध खनन सहित विभिन्न मामले शामिल हैं।
चूंकि गायत्री प्रजापति इन गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं, इसलिए पूर्व सपा नेता को अपने खिलाफ बढ़ते सबूतों का सामना करना होगा। इन कार्यवाहियों के नतीजे पूर्व मंत्री के भाग्य का निर्धारण करेंगे और संभावित रूप से महत्वपूर्ण कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
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