उत्तर प्रदेश

किशोरी से छेड़खानी, दोषी को मिला तीन साल का कठोर कारावास

Harrison
23 May 2024 1:38 PM GMT
किशोरी से छेड़खानी, दोषी को मिला तीन साल का कठोर कारावास
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कन्नौज। खेत पर बकरी चरा रही नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने युवक को दोष सिद्ध करते हुए तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की पूरी रकम प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव में कक्षा 11 की छात्रा खेत पर बकरियां चरा रही थी। 13 अक्टूबर 2017 को शाम चार बजे गांव के बाहर भट्ठे के पास बबूल के जंगल में ग्राम सिंघापुरवा निवासी शेखर उर्फ विमलेश पुत्र राजेश ने उसे दबोच लिया और अश्लील हरकतें कीं। जब छात्रा ने विरोध किया तो शेखर ने चाकू दिखाया।
किसी तरह छात्रा उसके चंगुल से छूटी और घर जाकर पिता को घटना से अवगत कराया। पिता की तहरीर पर ठठिया थाने में आरोपी शेखर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 27 फरवरी 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार दोहरे ने बताया कि अभियोजन की तरफ से पांच गवाह पेश किए गए।गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अलका यादव ने शेखर उर्फ विमलेश को दोष सिद्ध करते हुए छेड़छाड़ में दो वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना, अभद्रता करने पर एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना तथा यौन अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) में तीन साल कठोर कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर उसे डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसमें गिरफ्तारी की अवधि को भी समायोजित किया जाएगा।
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