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बलरामपुर। महिला से अश्लील हरकत कर छेड़खानी करने वाले आरोपी को दो साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आपरेशन शिकंजा के तहत बेहतर पैरवी पर आरोपी को सजा मिली है।
एसपी राजेश कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को बताया कि पचपेड़वा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को 30 जुलाई 2014 को तहरीर दी थी कि उसकी बहू से सागौन के बाग में अश्लील हरकत कर छेड़खानी की गई है। पुलिस ने गल्लर उर्फ विनय यादव के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदर्मा दर्ज कर एसआई ओम प्रकाश यादव को विवेचना सौंपी। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां विचाराधीन मुकदमे की पैरवी आपरेशन शिकंजा के तहत बेहतर ढंग की गई है।
सीओ ललिया राधारमण सिंह, सहायक अभियोजन अधिकारी जितेंद्र कुमार भारती, जनपदीय मॉनिटरिंग सेल प्रभारी केके यादव व उनकी टीम, पैरोकार थाना पचपेड़वा व जनपदीय अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर सभी गवाहों को समय से उपस्थित कराया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ महिला से अश्लील हरकत कर छेड़खानी करने के आरोप में दो साल की कठोर कारावास की सजा और एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

Kajal Dubey
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