उत्तर प्रदेश

विधायक के साथी पूर्व पार्षद की जमानत अर्जी खारिज

Admin Delhi 1
14 July 2023 12:43 PM GMT
विधायक के साथी पूर्व पार्षद की जमानत अर्जी खारिज
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कानपूर न्यूज़: महिला से रंगदारी मांगने व गाली-गलौज कर जान की धमकी देने के आरोपित विधायक इरफान सोलंकी के साथी व पूर्व पार्षद मुरसलीन उर्फ भोलू की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई.

अपर जिला जज पष्ठम अवनीश कुमार की कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है. कर्नलगंज निवासी रुखसार फातिमा ने दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि वह कई सालों से पति, दो बेटियों के साथ अपने जीजा के मकान में किराए पर रह रही है. 24 दिसंबर 2022 को वह ससुराल रिश्तेदारी में शादी में गई थी. 28 दिसंबर को दोपहर घर लौटी तो तीन अज्ञात लोग आए. पांच लाख रुपये रंगदारी मांगी, न देने पर बेटियों के अपहरण व जान माल की धमकी दी. एडीजीसी जितेंद्र पांडे ने बताया कि मुरसलीन ने जमानत अर्जी दाखिल की थी. उसके पर पांच मुकदमों का आपराधिक इतिहास कोर्ट में पेश किया गया.

चेक बाउंस में अधिवक्ता सौरभ भदौरिया को सजा

बिकरू कांड के आरोपित विकास दुबे के खजांची समेत अन्य के खिलाफ पैरवी करने वाले अधिवक्ता सौरभ भदौरिया को सजा सुनाई गई है. चेक बांउस के मामले में महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय अरुण कुमार गुप्ता ने उन्हें दोषी माना है. छह महीने की सजा और 15 लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माने से पांच हजार रुपये खजाने में जमा होंगे. बाकी 15 लाख परिवादी को मिलेंगे. जवाहर नगर निवासी अमितेश सिंह सेंगर ने हर्ष नगर निवासी मित्र व सौरभ भदौरिया को मई 2017 में 15 लाख रुपये उधार दिए थे. रकम चुकाने में चेेक बाउंस हो गए थे.

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