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विधायक विजय मिश्र को तीन साल की जेल, आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य मामलों में आरोपी ज्ञानपुर के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र को आर्म्स एक्ट के मामले दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने तीन साल जेल की सजा सुनाई है।
ज्ञानपुर के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र को आर्म्स एक्ट के मुकदमे में सोमवार के तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। साल 2009 के मामले में एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने फैसला सुनाया। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र वर्तमान में आगरा जेल में निरुद्ध हैं। आगरा जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को भदोही कोर्ट में पेश किया गया।
चार बार विधायक रहे विजय मिश्र के खिलाफ 70 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बसपा सरकार में उनके खिलाफ साल 2009 में पुलिस ने आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद मुकदमे की सुनवाई लंबित हो गई। हालांकि 2020 में जेल जाने के बाद उसे उनके नए और पुराने मामले में सुनवाई तेज हुई।
करीब 13 साल तक चली सुनवाई के बाद सोमवार को एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मुकदमे में तीन साल कारावास की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय और सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मुकदमे में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है।
चार बार रहे विधायक
विधायक विजय मिश्रा तीन बार सपा और चौथी बार निषाद पार्टी से विधायक चुने गए। ज्ञानपुर विधानसभा एक ऐसी सीट थी जिस पर आजादी के बाद कोई दोबारा विधायक नहीं हुआ लेकिन विजय मिश्र इस सीट से चार बार विधायक हुए जिसे लेकर उन पर आरोप लगते रहे कि अपने बाहुबल से जीत दर्ज की। 2017 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टिकट काट दिया था।
तब विजय मिश्र पार्टी से बगावत कर निषाद पार्टी से चुनाव लड़े और जीते। 18 अक्तूबर 2020 को बनारस की एक गायिका ने गोपीगंज थाने में विजय मिश्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। विधायक के ऊपर नए पुराने कुल 70 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। साल 2020 पुलिस ने विजय मिश्र को तब गिरफ्तार कर लिया जब वो मध्य प्रदेश से महाकाल का दर्शन कर लौट रहे थे। तभी से वो आगरा जेल में निरुद्ध हैं।