उत्तर प्रदेश

शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

Admin2
5 July 2023 9:44 AM GMT
शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा
x
उत्तर प्रदेश | जौनपुर (Jaunpur) जिले में अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) काशी प्रसाद सिंह यादव (Kashi Prasad Singh Yadav) की अदालत (Court) ने मंगलवार को दो वर्ष पूर्व विवाह का झांसा देकर नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन के अनुसार जिले में खुटहन थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 22 मई 2021 को एक मामला दर्ज कराया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सरपतहा थाना क्षेत्र के भटौली गांव निवासी विशाल गौतम पुत्र मुंशीलाल ने उसकी 15 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसकी शिकायत करने पर विशाल के परिजन आरोपी की पुत्री से शादी करवाने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन बाद में मुकर गए।
शिकायकर्ता ने आरोप लगाया कि 22 मई 2021 को विशाल उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर एकांत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को किसी को यह बात बताने पर उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय और कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए।
Next Story