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उत्तर प्रदेश
Badaun में नाबालिग का निकाह रोका गया, बाल विवाह पर सख्त कार्रवाई
Tara Tandi
17 April 2025 2:58 PM IST

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Badaun बदायूं : एक गांव में बुधवार को बाल विवाह होने की तैयारी चल रही थी। सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन और थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने पहुंचकर किशोरी को बाल विवाह की भेंट चढ़ने से बचा लिया।
चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा को बुधवार को एक सूचना मिली कि थाना उसहैत क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी का विवाह 28 अप्रैल को किया जाएगा। इसकी सूचना मिलने पर कमल शर्मा ने मामले की सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व बाल कल्याण समिति को दी।
इसके बाद एसएसपी के निर्देशन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार के आदेशानुसार चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कमल शर्मा, उपदेश कुमार थाना प्रभारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उप निरीक्षक थाना उसहैत दुरेश चंद्र, रवि कुमार, विक्की वर्मा, सपना एवं संजीव कुमार गांव में मौके पर पहुंचे।
किशोरी व उसके परिवार से मिले। किशोरी के आयु के साक्ष्य मांगे। साक्ष्यों के अनुसार किशोरी की आयु 16 वर्ष के लगभग निकलीं। इसके बाद लड़की के पिता को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। बताया कि अगर लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले की जाती हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लड़की के पिता ने शपथ पत्र दिया कि जब तक उनकी पुत्री 18 वर्ष की ना हो जाएगी तब तक उसका विवाह नहीं करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक दो बाल विवाहों को रोका जा चुका है। इस दौरान पुरुषोत्तम शर्मा, ग्राम प्रधान शिवरानी एवं प्रधान पति शेरसिंह आदि उपस्थित रहे।
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