उत्तर प्रदेश

प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 'मिगसन बिल्डर्स' पर 25 लाख रू जुर्माना

Shantanu Roy
9 Nov 2022 11:03 AM GMT
प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने को लेकर मिगसन बिल्डर्स पर 25 लाख रू जुर्माना
x
बड़ी खबर
नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जनपद के प्रदूषण विभाग ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के नियमों का उल्लंघन करने पर 'मिगसन बिल्डर' पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
मिगसन बिल्डर ने निर्माणस्थल पर 'ग्रीन एयर बैरियर' की अनदेखी
ग्रेटर नोएडा के प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि जनपद में जीआरएपी के तीसरे चरण के नियम लागू हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वालों पर लगातार निगरानी रखकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जानकारी मिली कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-27 में स्थित 'मिगसन बिल्डर' कंपनी में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मिगसन बिल्डर ने निर्माणस्थल पर 'ग्रीन एयर बैरियर' नहीं लगाया गया था और एकमात्र एंटी स्माग गन लगाई गई थी, जोकि काम नहीं कर रही थी। अधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्य व वाहनों के आवागमन के कारण धूल उड़ रही थी। इसकी रोकथाम के लिए नेट आदि का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। ऐसे में एनजीटी के नियमानुसार कंपनी पर 25 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
Next Story