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Meerut: प्रशासन से क्रिसमस और नववर्ष कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति
मेरठ: क्रिसमस इवेंट और नववर्ष पर होने वाले आयोजनों के लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। बिना प्रशासन की अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेंगे। ये जानकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) सूर्य कान्त त्रिपाठी ने दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) सूर्य कान्त त्रिपाठी ने बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या, क्रिसमस इवेन्ट, मेले तथा किसी भी प्रकार के रंगा-रंगा कार्यक्रम आदि के आयोजन से पूर्व अनुमति जरूरी होगी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) सूर्य कान्त त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2024 समाप्ति की ओर है। जनपद के विभिन्न होटलों,बैंकट हॉलों में नववर्ष की पूर्व संध्या पर रंगा-रंग कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में समस्त कार्यक्रम आयोजकों,संचालकों, होटल स्वामियों,बैंक्वेट हॉल स्वामियों को सूचित किया है कि शासनादेश दिनांक 06 जनवरी 2018 के बिन्दु 5 में वर्णित संशोधित धारा-4(क)(1) में प्रावधान किया गया है कि किसी भी मनोरंजन, जिस पर कर उद्ग्रणीय हो, वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो लेकिन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नहीं किया जायेगा।