उत्तर प्रदेश

Meerut: अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से रेप करने के जुर्म में आदमी को 20 साल की सज़ा सुनाई

nidhi
23 May 2026 10:36 AM IST
Meerut: अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से रेप करने के जुर्म में आदमी को 20 साल की सज़ा सुनाई
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नाबालिग सौतेली बेटी से रेप
Meerut: यहां की एक कोर्ट ने एक आदमी को 2021 में अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से रेप करने के जुर्म में 20 साल की सज़ा सुनाई है, प्रॉसिक्यूशन ने शनिवार, 23 मई को यह जानकारी दी।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (POCSO एक्ट) मोहम्मद बाबर खान की कोर्ट ने इंचोली थाना इलाके के बीटा गांव के रहने वाले विनोद को घटना के समय 10 साल की बच्ची से रेप करने का दोषी पाया, प्रॉसिक्यूशन ने बताया।
कोर्ट ने उसे 20 साल की सज़ा सुनाई और उस पर 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, यह केस 29 सितंबर, 2021 को नौचंदी पुलिस स्टेशन में बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायत करने वाली ने आरोप लगाया था कि विनोद ने अपनी सौतेली बेटी को घर पर अकेला पाकर उसके साथ रेप किया और बाद में बच्ची ने अपनी मां को बताया।
पुलिस ने जांच पूरी करके कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी।
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