उत्तर प्रदेश

Meerut: बाल श्रम के उन्मूलन, अवमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु श्रम विभाग ने चलाया अभियान: अवधेश कुमार वर्मा

Admindelhi1
31 Dec 2024 10:36 AM GMT
Meerut: बाल श्रम के उन्मूलन, अवमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु श्रम विभाग ने चलाया अभियान: अवधेश कुमार वर्मा
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मेरठ: सहायक श्रमायुक्त अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि जनपद में बाल श्रम के उन्मूलन, अवमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु आज श्रम विभाग एवं एएचटीयू मेरठ के तत्वावधान में संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। निरीक्षण टीम में सुधीर कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी,मेरठ, रघुवर यादव, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, मेरठ व श्रीमती सुधा तोमर श्रम प्रवर्तन अधिकारी मेरठ व एन्टी ह्यूमेन ट्रैफिकिंग टीम, चाइल्डलाईन एवंजनहिंत फाउंडेशन संयुक्त रूप से उपस्थित रहे।

उन्होंने बताया कि जनपद मेरठ में हापुड अड्डे के आस-पास विभिन्न प्रतिष्ठानों यथा मैसर्स न्यूविमको ऑटो मोबाईल्स, मैसर्स ए-वन हलीम बिरयानी, मैसर्स मुंबई ऑटोमोबाईल्स रिपेयरिंग एण्ड स्पेयरपार्ट्स, अब्दुल्ला ऑटो सर्विस सेन्टर, मैसर्स अल सुबहान होटल, मैसर्स यूनाईटिड तेल और रिपेयर्स, मैसर्स हाजी शाहजंहा हापुड रोड, मेरठ, मैसर्स धमाका सेल हापुड अड्डा चौराहा, मेरठ में 11 किशोर श्रमिक कार्य करते पाये गये जिनका चिहाकंन किया गया।

उल्लेखनीय है कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 03(1) एवं 03(ए) का उल्लंघन करने पर नियोजकों के विरूद्ध 06 माहसे दो वर्ष तक के कारावास तथा/अथवा न्यूनतम धनराशि रू 20,000/-से धनराशि रू 50,000/- रू तक के अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। साथ ही जो गैर खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओ में किशोर को नियोजित करने वाले नियोजक जो धारा 07,08,09,11 एवं 12 का उल्लंघन करते है, के विरूद्ध एक माह की सजा तथा/अथवा धनराशि रू 10,000/- के अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। उपरोक्त नियोजको के विरूद्ध की गयी व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।

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