उत्तर प्रदेश

Meerut: मुआवजे के लिए तहसील दिवस में शव रख प्रदर्शन

Admindelhi1
26 Nov 2024 7:35 AM GMT
Meerut: मुआवजे के लिए तहसील दिवस में शव रख प्रदर्शन
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पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे

मेरठ: निगोहां में ईंट लदे ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से बाइक सवार की मौत से होने से नाराज परिवार वाले शव लेकर मोहनलालगंज तहसील पहुंच गए. तहसील दिवस में कमिश्नर रोशन जैकब मौजूद थी. जिससे हड़कंप मच गया. पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. परिवार को समझाते हुए शव को भरसवा गांव भेजा गया. वहां पहुंच कर परिवार वाले दोबारा से प्रदर्शन करने लगे. करीब चार घंटे तक हंगामा चला. परिवार ने 25 लाख की मदद दिलाने की मांग की. जिस पर भट्ठा मालिक और सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया गया.

लिंक रोड जाम कर चार घंटे किया प्रदर्शन भरसवा निवासी राजू (35) को बेटी आराध्या (9), काव्या (5) और बाराबंकी निवासी बहनोई रतीपाल के साथ बाइक से जा रहे थे. निगोहां मंगटइया के पास ईंट लदे ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक में टक्कर मार दी. जिससे राजू की मौत हुई थी. पोस्टमार्टम कराने के बाद परिवार वाले शव लेकर मोहनलालगंज तहसील पहुंचे. वहां शव रख कर करीब दस मिनट तक प्रदर्शन किया गया. सूचन पर एसीपी मोहनलालगंज रजनीश वर्मा ने परिवार को समझाते हुए अंतिम संस्कार करने के लिए कहा. एसीपी के हस्तक्षेप पर घर वाले शव लेकर भरसवा चले गए. जहां लिंक रोड पर करीब चार घंटे तक प्रदर्शन किया.

धोखाधड़ी में एक को 6, दूसरे को 3 वर्ष की सजा: धोखाधड़ी से खाली पड़े मकान पर जबरन कब्जा करके फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपी भानु प्रताप सिंह को दोषी ठहराते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलवंत कुमार भारती ने 6 वर्ष के साधारण कारावास एवं 17 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है. इसी मामले में एक अन्य बाबूलाल को 3 वर्ष के कारावास एवं 3 हजार रुपए के जुर्माने से दंड़ित किया है. अभियोजन अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि कृष्णानगर थाने में ओम प्रकाश गुप्ता ने तीन मार्च 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

कि उसके खाली पड़े मकान आरोपियों ने ताला तोड़कर कब्जा कर लिया था. पुलिस ने जांच कर इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी. पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप एवं 4 फरवरी 2009 आदेश के के बाद न केवल अंतिम रिपोर्ट खारिज कर दी गई थी बल्कि पुन विवेचना का आदेश दिया गया था. इसके बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध उसी थाने के दूसरे विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया. गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्तों को सजा सुनाई गई.

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