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Meerut: अदालत ने हत्या के नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

मेरठ: ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अन्तर्गत थाना जानी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा नौ अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया।
अभियुक्त नासिर पुत्र नजर सैन, शादाब पुत्र इकबाल, इमरान पुत्र शेरदीन, शेरदीन पुत्र साबुद्दीन, शौकत पुत्र शाबुद्दीन, भूरा पुत्र शौकत, करीम पुत्र मेहरदीन, आसिफ पुत्र नजर सैन और वरीस पुत्र कल्लन समस्त निवासीगण ग्राम सालेहनगर थाना जानी मेरठ द्वारा एक राय होकर असलाहों से लैस होकर वादी के घर में घुसकर जान से मारने की नियत से मारपीट करना व जावेद की गोली मारकर हत्या कर देना, लड़कियों के कपड़े फाड देना व गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में रजाउद्दीन पुत्र शेरूद्दीन निवासी सालेहनगर थाना जानी मेरठ के द्वारा तहरीर के आधार पर थाना जानी पर मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जिला कारागार भेजा गया था। अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 26.08.16 को कोर्ट में प्रेषित की गया था। डीआईजी मेरठ के आदेश पर आपरेशन कनविक्शन अभियान के अंतर्गत एसएसपी के निर्देशन एवं एसपी देहात तथा सीओ सरधना और प्रभारी निरीक्षक जानी के कुशल नेतृत्व में थाना जानी में दर्ज उपरोक्त मुकदमा में की गई सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आजीवन कारावास से दंडित किया गया।





