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Meerut: शास्त्रीनगर मार्केट ध्वस्तीकरण की उल्टी गिनती शुरू

मेरठ: पॉश इलाके शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट व्यापारियों की रिव्यू याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। अब जल्द ही शास्त्रीनगर का सेंट्रल मार्केट ध्वस्त होगा। सेंट्राल मार्केट ध्वस्तीकरण रोकने की सभी कोशिश अब बेकार हो गई हैं।
शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट के 661/6 आवासीय परिसर में बनी मार्केट को ध्वस्तीकरण से बचाने की कोशिशें बेकार हो गई हैं। सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों को शुक्रवार को झटका लगा। दुकानदारों की ओर से दायर की गई रिव्यू याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले 28 अप्रैल को दुकानदारों की समय बढ़ाने की याचिका को भी खारिज किया गया था। अब 661/6 के ध्वस्तीकरण न होने की विधिक संभावनाएं क्षीण हो रही हैं।
राजीव गुप्ता एवं अन्य बनाम उप्र आवास एवं विकास और अन्य के डायरी नंबर 14243-2025 पर न्यायाधीश जेबी पारदीवाला एवं आर. माधवन ने सुनवाई करते हुए तत्काल खारिज कर दिया। इससे पहले राजेंद्र कुमार बड़जात्या बनाम उप्र आवास एवं विकास परिषद एवं अन्य के विविध प्रार्थना पत्र 493/2025 पर न्यायाधीश जेबी पारदीवाला एवं आर. माधवन ने 28 अप्रैल को खारिज कर दिया था। इसमें 17 दिसंबर 2024 को ध्वस्तीकरण के आदेशों का पालन न होने पर कड़ा ऐतराज जताया था।
आदेश में तीन महीने में 661/6 को खाली कराकर दो सप्ताह में ध्वस्त कराकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन शर्मा ने बताया कि 28 अप्रैल को कोर्ट ने आदेश में कहा कि कांपलेक्स को खाली कराने के लिए दुकानदारों की ओर से समय बढ़ाने की याचिका को रद्द किया जाता है। इसी के साथ याची के दुकान खाली न करने पर अदालत की अवमानना का दोषी भी करार दिया है।





