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Meerut: आयोग ने बिजली कनेक्शन मामले में बिल्डरों पर अंकुश लगाया
मेरठ: उत्तर प्रदेश नियामक आयोग का नया आदेश अब मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में रहने वालों को राहत देगा. अभी तक बिजली कनेक्शन मामले में बिल्डरों की मनमानी का अब वहां रहने वाले शिकार नहीं होंगे. अपार्टमेंट एवं कॉलोनियों में सिंगल प्वॉइंट कनेक्शन अब बिल्डर नहीं रख पाएंगे. उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से विद्युत विभाग को सभी कॉलोनियों में मल्टी प्वॉइंट कनेक्शन लगाने के निर्देश दिए गए हैं. पावर कारपोरेशन की ओर से मल्टी प्वाइंट कनेक्शन के लिए अभियान भी शुरू कर दिया गया है. नया आदेश जारी होने के बाद अब बिजली अफसरों को पहले की तरह मल्टीप्वाइंट कनेक्शन लगाने के लिए संबंधित कॉलोनी या अपार्टमेंट के 50 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं की सहमति नहीं लेनी होगी.
नए आदेश के बाद अब जिस कॉलोनी या सोसाइटी में उपभोक्ता मल्टीप्वाइंट कनेक्शन नहीं लगवाना चाहते, वहां के 51 प्रतिशत उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं लगवाने के लिए सहमति पत्र देना होगा. शहर में गढ़ रोड, बिजली बंबा बाईपास, दिल्ली-रुड़की बाईपास, मोदीपुरम समेत तमाम जगहों पर कालोनियां एवं सोसाइटी हैं. इन जगह शुरूआत में बिल्डरों ने सिंगल प्वाइंट कनेक्शन लिए थे. इसके बाद अपनी मर्जी से सभी फ्लैटों में उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिए गए और उनसे पर यूनिट के हिसाब मनमानी वसूली शुरू की. पावर कारपोरेशन द्वारा उपभोक्ताओं से तीन रुपये 50 पैसे यूनिट से लेकर अधिकतम सात रुपये यूनिट वसूली जाती है, लेकिन उपभोक्ताओं की शिकायतों के अनुसार कुछ बिल्डर से दस रुपये यूनिट से 20 रुपये यूनिट तक वसूलते हैं. बजली बंबा बाईपास स्थित पर्ल रेजीडेंसी समेत कई बड़ी कालोनियों में अभी भी सिंगल प्वांइट कनेक्शन हैं.
बिल्डरों को जारी होंगे नोटिस: मुख्य अभियंता यदुनाथ राम ने बताया जो बिल्डर मल्टीप्वॉइंट कनेक्शन लगाने में आनाकानी करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. उपभोक्तओं के यहां हर हाल में मल्टीप्वॉइंट कनेक्शन लगाए जाएंगे. जिन अपार्टमेंट/सोसाइटी में उपभोक्ता कनेक्शन नहीं लेना चाहते वहां अब 51 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं से बिल्डर को लिखवाकर देना होगा कि वह मल्टी प्वाइंट बिजली कनेक्शन नहीं चाहते हैं.