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Meerut: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को चार वर्ष कारावास की सजा
मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या दो मेरठ ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी प्रदीप को दोषी पाते हुए चार वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.
सरकारी वकील अवकाश जैन एवं ज्योति कपूर ने बताया कि वादी मुकदमा ने थाना परतापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 6 मई 2015 की रात करीब दो बजे आरोपी घर आया और उसकी 17 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने लगा. शोर मचाने पर वादी मुकदमा पहुंचे तो आरोपी भाग गया. आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया. न्यायालय में आरोपी ने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है, जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया. न्यायालय में कुल छह गवाह पेश किए. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपित को सजा सुनाई.
हमले के आरोपी को दो साल की सजा: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेरठ प्रमोद कुमार गंगवार ने मारपीट के आरोपी दीपक वर्मा निवासी शास्त्रत्त्ीनगर को दोषी पाते हुए 2 वर्ष 3 माह के कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.
सरकारी वकील संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि वादी मुकदमा इमरान ने थाना नौचंदी में 15 सितंबर 2013 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी मां बाजार से आ रही थी. आरोपी दीपक ने उसकी मां को गाली देते हुए धारदार हथियार से गर्दन पर वार किया. मां को गंभीर चोट आई. न्यायालय में सरकारी वकील ने कुल पांच गवाह पेश किए. न्यायालय ने दो वर्ष तीन माह के कारावास से दंडित किया.