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Meerapur: ओमकार हत्याकांड में लिप्त दो भाइयों व पिता समेत सात को उम्रकैद की सजा

मीरापुर: रसूलपुर गढ़ी में ओमकार की हत्या के सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें दो सगे भाई और उनका पिता भी शामिल हैं। अपर सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रितिश सचदेवा ने यह फैसला दिया। घटना में ओमकार के बेटे अंकित ने एक लड़की से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद हमलावरों ने 1 मार्च 2023 की रात उसके घर में घुसकर गोली मारकर ओमकार की हत्या कर दी और कई लोग घायल हो गए।
विशेष लोक अभियोजक नीरजकांत मलिक ने बताया कि पुलिस ने गांव के ही दीपक, अंकुर और उनके पिता प्रमोद के अलावा प्रिंस, आजाद और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच में मेरठ के बहसूमा मोहल्ला के दीपक और खेड़ी सराय के सूर्यकांत के नाम सामने आए। आरोपपत्र 14 मई 2023 को दाखिल किया गया था।
मंगलवार को अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी। प्रिंस पर 22 हजार रुपये और अन्य आरोपियों पर 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
हत्या की वजह प्रेम विवाह के कारण पुरानी रंजिश बताई गई है, जब अंकित ने तीन साल पहले प्रिंस की बहन से शादी की थी और दोनों गांव छोड़कर चले गए थे। इसी नाराजगी के चलते यह घटना हुई।





