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उत्तर प्रदेश
मौलवी ने युवती का पहले किया अपहरण, फिर धर्मांतरण और उसके बाद निकाह, मौलवी समेत 2 गिरफ्तार
Admin4
11 Dec 2022 11:54 AM GMT

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फतेहपुर। फतेहपुर में हिंदू लड़की के साथ धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का मामला सामने आया है। अपहरण और धर्मांतरण की शिकार युवती ने मेडिकल कराने से इन्कार कर दिया है। पुलिस ने मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही अपहरण, धर्मांतरण और निकाह कराने के दो आरोपियों को जेल भेज दिया है। अन्य की तलाश में दबिशें दी जा रही हैं।
जानकारी के मुताबिक असोथर थाना इलके के एक गांव की एक लड़की का छह महीने पहले अपहरण किया गया था। 8 दिसंबर को धर्मपरिवर्तन कर युवती का निकाह कराया जा रहा था। जानकारी होने पर युवती की मां ने मौके पर जाकर हंगामा कर दिया। युवती की मां के साथ छेड़खानी और मारपीट की गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती का अपहरण करने वाले अंसारी अहमद और निकाह कराने आए मौलवी कल्लू उर्फ लल्लू को गिरफ्तार लिया था। दोनों को जेल भेज दिया गया है।
इस मामले में आरोपी अंसारी की मां सहरून निशां, भाई नौशाद, दिलशाद, अली, भाभी याशमीन बानो, बहन बड़की, तहखन निशा, भोला मसूद फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस ने सातोंपीत, सातोंजोगा, थरियांव और शहर में छापे मारे हैं। विवेचक विनोद कुमार यादव ने बताया कि पीड़ित युवती को 9 दिसंबर को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया था। युवती ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया है।
बता दें कि सदर कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले की रहने वाली 18 वर्षीय युवती को असोथर थाने के सातोंपीत निवासी अंसारी अहमद बहला फुसलाकर ले गया था। युवती की मां ने बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सातोंपीत गांव में युवती का धर्मपरिवर्तन के बाद अंसारी अहमद के साथ शाम को निकाह कराया जा रहा था। इसकी बेटी ने मां को सूचना दी। बेटी की खोजबीन करते मां सातोंपीत पहुंच गई। महिला ने निकाह रोकने के लिए कहा। इस बात को लेकर अंसार पक्ष ने हंगामा किया। उसके साथ मारपीट, छेड़खानी की।
हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मां-बेटी को थाने लेकर आई। महिला की तहरीर पर अंसारी अहमद, मौलवी लल्लू को हिरासत में लिया। पुलिस ने अंसारी, मौलवी लल्लू, मां सहरून निशा सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। प्रभारी निरीक्षक नीरज यादव ने बताया कि अपहरण, मारपीट, छेड़खानी, धर्मपरिवर्तन, गाली गलौज और बलवा की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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