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Mathura: बलात्कार में दोषी को सात साल कारावास की सजा हुई
मथुरा: महिला से दुराचार में अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)कोर्ट संख्या दो बृजेश कुमार ने सात वर्ष की जेल और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है. अर्थदण्ड की समस्त राशि पीड़िता को देने के आदेश दिया है. शासन की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने की.
एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि थाना यमुनापार क्षेत्र में रहने वाले रिक्शा चालक के घर में 22 दिसंबर 2007 को इसी क्षेत्र में रहने वाला सुनील व पप्पू तड़के पांच बजे पहुंचे. दोनों ने उसकी पत्नी से कहा कि पूर्व में हुए विवाद में राजीनामा कराने की बात करने आए हैं. महिला ने दरवाजा खोल दिया. कुछ देर तो दोनों राजनीमा कराने की बात करते रहे. इसके बाद सुनील ने उसके साथ जबरन दुराचार किया. मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया और जान से मारने की धमकी भी दी. महिला ने दोनों के खिलाफ थाना यमुनापार में रिपोर्ट कराई. सुनील को गिरफ्तार कर कोर्ट में उसके खिलाफ चार्जशीट प्रेषित किया. विवेचना में पुलिस को पप्पू की भूमिका के साक्ष्य नहीं मिला, तो उसको निकाल दिया. पुलिस ने सुनील पर आरोप पत्र प्रेषित किया. सुनवाई में अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय संख्या दो बृजेश कुमार की कोर्ट में हुई. सुनील को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है. अर्थदण्ड की समस्त राशि पीड़िता देने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं. पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित करने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं.
जनसुनवाई में आठ शिकायतें निस्तारित: नगर निगम मथुरा-वृंदावन के जनरल गंज स्थित सभागार में संभव दिवस में अपर नगर आयुक्त रामजी लाल ने आठ शिकायतों का निस्तारण टीम भेज कर मौके पर ही कराया. जनसुनवाई में कुल 12 शिकायत प्राप्त हुईं, जिसमें 8 शिकायतों का निस्तारण हुआ. शेष लंबित 4 शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया. अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार, सहायक नगर आयुक्त राकेश कुमार त्यागी, सहायक नगर आयुक्त कल्पना सिंह चौहान, महाप्रबंधक जल मोहम्मद अनवर ख्वाजा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी गोपाल गर्ग, अधिशासी अभियंता सिविल अमरेंद्र गौतम आदि अधिकारी मौजूद रहे.