उत्तर प्रदेश

Mathura: किशोर की हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा

Admindelhi1
15 July 2024 5:24 AM GMT
Mathura: किशोर की हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा
x
मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता भीष्मदत्त सिंह तोमर द्वारा की ग

मथुरा: मोबाइल फोन हासिल करने के लिए किशोर की हत्या करने वाले को एडीजे तृतीय अजयपाल सिंह की अदालत ने आजीवन करावास और 21 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है. शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता भीष्मदत्त सिंह तोमर द्वारा की गई.

कोसीकलां थाना क्षेत्र के नंदगांव रोड स्थित जिंदल सॉ लिमिटेड निवासी गजेन्द्र सिंह का 13 वर्षीय पुत्र नितेश कुमार 5 अगस्त 2017 की पहर को अचानक लापता हो गया. परिजन उसकी तलाश करते रहे. नितेश का कहीं कोई पता नहीं चला. गजेन्द्र सिंह ने 8 अगस्त को बेटे के लापता हो जाने की गुमशुदगी कोसीकलां थाने में दर्ज कराई. पुलिस नितेश की तलाश में जुट गई. पुलिस ने नितेश के मोबाइल फोन को सर्वलांस पर लिया तो वह जिंदल फैक्ट्री परिसर में रहने वाले पंकज के घर से बरामद हुआ. पुलिस ने 13 अगस्त को पकंज को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया. उसने फैक्ट्री परिसर में पड़े कबाड़ के नीचे से नितेश का शव व हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद करा दिया. पंकज के पिता फैक्ट्री में गार्ड थे.

कोसीकलां पुलिस ने पंकज को नितेश की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया. मुकदमे की सुनवाई एडीजे तृतीय अजयपाल सिंह की अदालत में हुई. एडीजीसी भीष्मदत्त सिंह तोमर ने बताया कि नितेश की हत्या पंकज ने उसका मोबाइल फोन हासिल करने के लिए की थी. फैक्ट्री के निकट लगे सीसीटीवी कैमरे और सर्वलांस की मदद से पुलिस ने घटना का खुलासा किया था. नितेश के पिता फैक्ट्री में बतौर ड्राइवर काम करते थे और पंकज का पिता फैक्ट्री में गार्ड थे. पंकज ने नितेश का फोन हासिल करने के लिए उसका अपहरण कर उसकी हत्या की थी. अदालत ने पंकज को नितेश की हत्या का षी करार देते हुए आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है.

Next Story