उत्तर प्रदेश

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद का सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा, याचिका स्वीकारी गई

jantaserishta.com
19 May 2022 7:16 AM GMT
मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद का सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा, याचिका स्वीकारी गई
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नई दिल्ली: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) के मुख्य पक्षकार मनीष यादव की याचिका को मथुरा कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. मनीष ने मथुरा की सिविल जज सीनियर डिविज़न कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि ईदगाह में जहां नमाज अदा की जाती है वहां पर भगवान श्रीकृष्ण का गर्भग्रह है और इसलिए वहां पर मौजूद सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर सीसीटीवी लगाए जाएं. ताकि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे गर्भग्रह की निगरानी की जा सके. उन्होंने ये भी कहा कि विवादित स्थल का भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) के द्वारा सर्वे कराना चाहिए. ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके.

मनीष यादव ने अपने याचिका में आरोप लगाया है कि इस मामले में प्रतिवादी पक्ष साक्ष्य मिटा रहे. लिहाजा वहां पर साक्ष्य को सुरक्षित करने के आदेश दिया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ज़िलाधिकारी पुलिस अधीक्षक व सी०आर०पी०एफ० कमांडेंट को नो सुरक्षा बनाने के लिए आदेश दें. ताकि वहां पर साक्ष्य सुरक्षित रहें. उन्होंने कहा कि ईदगाह में जिस स्थान पर नमाज़ अदा की जाती है वही भगवान श्रीकृष्ण का गर्भ ग्रह है और इसके लिए वहां पर साक्ष्य सुरक्षित रहने चाहिए. उन्होंने कहा कि विवादित स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं जाएं ताकि वहां की हर गतिविधियों पर नजर रखा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाए को सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चाल रहे.
मनीष यादव ने अपनी याचिका में कहा कि विवादित स्थल की सुरक्षा और निगरानी अपर प्रमुख सचिव गृह की देखरेख में होनी चाहिए. इसके साथ ही विवादित स्थल का भारतीय पुरातत्व विभाग के जरिए सर्वे कराया जाने का आदेश भी कोर्ट दे. उन्होंने कहा कि विवादित स्थल पर किसी भी अनजान व्यक्ति को प्रवेश ना दिया जाए. क्योंकि वहां पर प्रतिवादी सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में लगातार सुनवाई चल रही है और पिछले दिनों ही इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी आवेदनों का निपटारा अधिकतम 4 महीने में किया जाए. असल में कृष्ण जन्मभूमि मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन को मुक्त करने और मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी. इस मामले के पक्षकार मनीष यादव का कहना था कि वह भगवान श्रीकृष्ण के वंशज हैं. इसको लेकर मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था.
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