उत्तर प्रदेश

Mathura: एलडीए में आवंटियों को नहीं देना होगा अब फ्रीहोल्ड शुल्क पर ब्याज

Admindelhi1
6 Dec 2024 8:15 AM GMT
Mathura: एलडीए में आवंटियों को नहीं देना होगा अब फ्रीहोल्ड शुल्क पर ब्याज
x
एलडीए के हजारों आवंटियों को फायदा होगा

मथुरा: भवन भूखण्ड पर लिए जाने वाले 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क पर अब कोई ब्याज नहीं देना होगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के आदेश पर सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने पूर्व के अधिकारियों के आदेश को निरस्त कर दिया है. नए आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि फ्री होल्ड की डिमाण्ड पहले नहीं की गयी तो उस पर आवंटी को कोई भी ब्याज नहीं देना होगा. प्रधिकरण के इस फैसले से एलडीए के हजारों आवंटियों को फायदा होगा.

एलडीए के पूर्व के अधिकारियों ने 12 जनवरी 2023 को एक आदेश जारी कर दिया था. जिसमें भूखंड की कीमत के वर्तमान मूल्य पर 12 फ्री होल्ड जोड़ते हुए उस पर ब्याज लेने का आदेश हो गया था. जिन लोगों ने प्लाट जमीन मकान लेने के बाद 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क नहीं जमा किया था उन्हें इसे रकम को ब्याज सहित जमा करने का आदेश जारी कर दिया था. फ्रीहोल्ड की रकम पर 10 ब्याज जमा करने का आदेश हुआ था. इससे हजारों लोग प्रभावित हो गए. क्योंकि एलडीए ने 12 फ्री होल्ड रकम की डिमांड ही कभी नहीं की थी. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने छानबीन करायी. तमाम पीड़ित कमिश्नर व वीसी के पास फरियाद लेकर पहुंचे. उपाध्यक्ष ने एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आठ अधिकारियों की कमेटी बनाई थी. जिसमें अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के अलावा वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, संयुक्त सचिव, मुख्य नगर नियोजन, विशेष कार्याधिकारी तथा सहायक लेखाधिकारी शामिल थे. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वीसी को भेजी थी. इसके बाद उन्होंने मंजूरी दे दी. आदेश जारी कर दिया गया.

फ्री होल्ड की रकम जोड़कर ही जारी होगा आवंटन पत्र: इसी के साथ उपाध्यक्ष ने अब नई आवंटित होने वाली संपत्तियों के नियमों में बदलाव का भी आदेश किया है. अब सम्पत्ति खरीदने वालों को फ्री होल्ड के 12 प्रतिशत शुल्क साथ ही आवंटन पत्र जारी होगा. पूरा पैसा जमा होने पर सम्पत्ति की रजिस्ट्री होगी.

Next Story