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- मथुरा: 2015 हत्याकांड...
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उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक स्थानीय अदालत ने सात साल पहले एक वृद्ध की हत्या के मामले में शनिवार को पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई.
आगरा : उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक स्थानीय अदालत ने सात साल पहले एक वृद्ध की हत्या के मामले में शनिवार को पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला शासन परिषद राजू सिंह ने बताया कि मथुरा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र प्रसाद की अदालत ने दोषियों राकेश रंगा, मुकेश बिल्ला, कामेश चीनी, प्रदीप गुल्लुला और नीरज पर भी 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. उन्होंने कथित तौर पर एक 60 वर्षीय व्यक्ति, टोले बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह 28 फरवरी, 2015 को एक अदालती मामले में सुनवाई के लिए मथुरा आ रहा था। सभी आरोपियों पर कोतवाली में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उनके पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए गए हैं। मामले में सात गवाह पेश किए गए और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी गोली लगने से मौत का कारण सामने आया।
Deepa Sahu
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