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स्थानीय अदालत में चल रहे एक दीवानी मुकदमे को रद्द करने का अनुरोध किया गया था.
वाराणसी : वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक मामले में मस्जिद समिति को झटका देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें स्थानीय अदालत में चल रहे एक दीवानी मुकदमे को रद्द करने का अनुरोध किया गया था.
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में प्रार्थना करने का अधिकार मांगने वाली हिंदू महिला उपासकों के एक समूह द्वारा दायर मुकदमा वैध था, अदालत ने इस मामले को वाराणसी जिला अदालत में जारी रखने की अनुमति दी।
मामले के पक्षकारों - लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, सीता साहू और मंजू व्यास - ने अगस्त 2021 में मामला दायर किया था जिसमें नियमित रूप से देवी श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा करने का अधिकार मांगा गया था, जिनकी मूर्तियों का दावा उन्होंने मस्जिद के परिसर में किया था।
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद (एआईएम) समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मामले को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, यह तर्क देते हुए कि यह 1991 के पूजा स्थल अधिनियम और 1995 के केंद्रीय वक्फ अधिनियम के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है।
उनकी चुनौती वाराणसी के जिला न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ थी, जिन्होंने पहले मुकदमे पर उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद 23 दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यह मामला अप्रैल 2021 में एक फैसले से पैदा हुए कई मामलों में से एक था, जब वाराणसी की अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को हिंदू समूहों द्वारा एक याचिका के बाद मस्जिद परिसर का व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।
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Triveni
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