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Bahraich में 10 साल के बच्चे की ‘बलि’ देने पर व्यक्ति को मौत की सजा

Uttar Pradesh उतार प्रदेश : यहां की एक कोर्ट ने करीब तीन साल पहले एक 10 साल के लड़के की “बलि” के तौर पर हत्या करने के तीन आरोपियों में से एक को दोषी करार देते हुए मौत की सज़ा सुनाई है। बाकी दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।बहराइच में 10 साल के रिश्तेदार की ‘बलि’ देने पर आदमी को मौत की सज़ाएडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज (IV) सुनील प्रसाद की कोर्ट ने अनूप वर्मा पर ₹1,00,000 का जुर्माना लगाया और शुक्रवार को उसे अपने 10 साल के चचेरे भाई की गला रेतकर बेरहमी से हत्या करने का दोषी ठहराया।फैसला सुनाते हुए, कोर्ट ने कहा कि दोषी आरोपी ने बच्चे की हत्या पहले से प्लान और सोच-समझकर की थी।अपराध की गंभीरता, मकसद और तरीके को देखते हुए, यह नतीजा निकला कि यह अपराध “रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर” कैटेगरी में आता है और आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए।





