उत्तर प्रदेश

दहेज हत्या के मामले में व्यक्ति को 7 साल की सजा

Teja
24 Nov 2022 11:25 AM GMT
दहेज हत्या के मामले में व्यक्ति को 7 साल की सजा
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स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को सात साल कैद की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुंदन किशोर ने बुधवार को अतुल सिंह को अपनी पत्नी रूबी सिंह की हत्या का दोषी करार दिया। इस जोड़े ने 2019 में शादी कर ली और अतुल के ससुराल वालों ने उसकी दहेज की मांग पूरी नहीं की। 16 अप्रैल 2021 को अतुल ने पीड़िता के भाई महेंद्र सिंह को सूचना दी कि उसकी बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. महेंद्र की तहरीर पर अतुल के खिलाफ उदयपुर थाने में दहेज के लिए पत्नी की हत्या का मामला दर्ज किया गया था.


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