उत्तर प्रदेश

दहेज के लिए पत्नी की हत्या के बाद व्यक्ति को सात साल की जेल की सजा

Shiddhant Shriwas
8 Nov 2022 8:00 AM GMT
दहेज के लिए पत्नी की हत्या के बाद व्यक्ति को सात साल की जेल की सजा
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व्यक्ति को सात साल की जेल की सजा
यूपी की एक स्थानीय अदालत ने यहां 2016 में दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को सात साल कैद की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरलाल ने सतेंद्र को अपनी पत्नी प्रीति उर्फ कमलावती (22) की हत्या का दोषी पाया और सजा सुनाई जिसमें दो साल का कठोर कारावास शामिल है।
सहायक जिला सरकारी वकील संतोष मिश्रा ने कहा कि प्रीति की 9 अक्टूबर 2016 को रामपुर कुर्द गांव में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पीड़िता के चाचा ने सतेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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