उत्तर प्रदेश

Minor दलित लड़की से बलात्कार के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास

Nousheen
5 Dec 2024 1:32 AM GMT
Minor दलित लड़की से बलात्कार के लिए व्यक्ति को आजीवन कारावास
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Uttar pradesh उत्तर प्रदेश : पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सीतापुर की एक अदालत ने 24 दिनों की रिकॉर्ड सुनवाई के बाद एक व्यक्ति को नव अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आठ वर्षीय दलित लड़की से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 29 नवंबर को सुनाए गए फैसले में दोषी पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे पीड़िता को उसके इलाज के लिए दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह राज्य में बीएनएस के तहत नाबालिग से बलात्कार के पहले मामलों में से एक है, जो एक त्वरित न्यायिक प्रक्रिया को दर्शाता है।
सीतापुर के एक अधिकारी ने बताया कि घटना 14 अक्टूबर को दर्ज की गई थी, जब पीड़िता के पड़ोसी विशाल कश्यप ने उसे शाम करीब 7 बजे मेले में ले जाने के बहाने सीतापुर के पिसावां थाना क्षेत्र के एक गांव के प्राथमिक विद्यालय के पीछे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि लड़की के परिवार के सदस्य उसे खोजते हुए वहां पहुंचे तो आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि लड़की के गुप्तांगों से बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जबकि पुलिस ने 12 वर्ष से कम आयु की लड़की से बलात्कार के लिए बीएनएस धारा 65 (2) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की उचित धाराओं और दलितों के खिलाफ अत्याचार के लिए SC/ST अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
मौली के सर्किल ऑफिसर आलोक प्रसाद, जिनके अधिकार क्षेत्र में पिसावां थाना आता है, ने दावा किया कि यह राज्य का पहला मामला है, जिसके तहत पुलिस ने आरोपी को दोषी ठहराने और उसे आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि घटना 14 अक्टूबर को हुई और उसी दिन प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि मामले में 14 दिनों के भीतर 28 अक्टूबर को सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने 5 नवंबर को आरोप पत्र का संज्ञान लिया और मुकदमा शुरू किया।
उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश पोक्सो मामलों भागीरथ वर्मा की अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और महज 24 दिन में सुनवाई पूरी कर 29 नवंबर को दोषी को सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि पिसावां थाने के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने मामले की प्रभावी पैरवी की और एक माह के भीतर सुनवाई पूरी करने में अदालत की मदद की। उन्होंने बताया कि हेड कांस्टेबल का नाम पुरस्कार के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा।
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