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उत्तर प्रदेश
बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के लिए करें जागरूक: डॉ.बैसवार
Shantanu Roy
8 Jan 2023 11:14 AM GMT
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लखनऊ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में शनिवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने प्रतिभाग किया । इस मौके पर तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में सभी को अवगत कराया गया। इसके साथ ही सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के बारे में भी जानकारी दी गयी। इस अवसर पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डा. बिमल बैसवार ने कहा कि सभी प्रधानाध्यापक अपने-अपने विद्यालय में छात्रों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करें। उन्होंने बताया कि कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है।
इसके साथ ही तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और व्यक्ति के द्वारा तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि तंबाकू या तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर अर्थदंड या कारावास का प्रावधान है । साथ ही किशोरावस्था में तंबाकू के सेवन से नपुंसकता तक आ सकती है। शराब, ड्रग्स, तंबाकू के सेवन से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए तंबाकू सेवन बिलकुल भी न करे । तंबाकू उन्मूलन केंद्र की सलाहकार डा. रजनीगंधा श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र पर न केवल तम्बाकू छोड़ने के बारे में काउंसलिंग की जाती है बल्कि नि:शुल्क दवाएं भी दी जाती है। वहाँ पर आए लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
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