- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- Maharajganj: हत्या के...
उत्तर प्रदेश
Maharajganj: हत्या के दोषी तीन व्यक्तियों को 10 वर्ष की सजा
Tara Tandi
6 March 2025 11:41 AM IST

x
Maharajganj महाराजगंज। यहां की एक स्थानीय अदालत ने नौ साल पूर्व पुरानी दुश्मनी के चलते एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए तीन व्यक्तियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश रमाकांत प्रसाद ने बुधवार को अयेशा (21), अशोक (23) और राजेश (20) को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उन्होंने बताया कि पुरेंदरपुर थाना क्षेत्र के इन तीन लोगों ने पुरानी दुश्मनी के चलते 20 अप्रैल, 2016 को राहुल की हत्या कर दी थी। राहुल की मां की तहरीर पर इन तीनों के खिलाफ पुरेंदरपुर थाना में आईपीसी की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
TagsMaharajganj हत्यादोषी तीन व्यक्तियों10 वर्ष की सजाMaharajganj murderthree persons convicted10 years imprisonmentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





