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प्रयाग (आईएएनएस)| माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा हुई है। मंगलवार को एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले माफिया व पूर्व सांसद अतीक अहमद को समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई है। उमेश पाल के अपहरण मामले में आज माननीय न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना तीनों अभियुक्तों पर लगाया गया है। अभियुक्तों में अतीक अहमद, खान शौकत हनीफ और दिनेश पासी शामिल हैं।
अदालत के फैसले पर यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा कि प्रयागराज के कोर्ट से अतीक अहमद और अन्य को उम्रकैद की सजा का स्वागत है। कोई अपराधी कानून से न बड़ा है न बच सकता है।
अतीक अहमद पर आए कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बांदा में कहा कि हमारी सरकार अपराध और अपराधियों का सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है। एक-एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूरे प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बना है। हम हर अपराधी को जेल भेजेंगे।
जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि प्रयागराज की सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने वर्ष 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और पूर्व सभासद दिनेश पासी समेत तीन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। यह रकम उमेश पाल के परिजन को दी जाएगी।
उमेश पाल के परिजन ने अदालत के फैसले पर संतोष जाहिर किया है। लेकिन, उन्हें डर है कि अतीक अहमद जेल से कुछ भी करा सकता है लिहाजा उमेश की हत्या के मामले में उसे फांसी की सजा दी जाए।
उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगी की अतीक अहमद को खत्म किया जाए जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे।
उमेश पाल की मां शांति देवी ने अपने बेटे के अपहरण के मामले में अहमद समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाये जाने पर संवाददाताओं से कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा था। लेकिन अहमद जेल में रहकर भी कुछ भी करा सकता है, इसलिए वह अदालत ने निवेदन करती हैं कि उनके बेटे की हत्या के मामले में अहमद को फांसी की सजा सुनायी जाए।
ज्ञात हो कि 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज कोर्ट ने मंगलवार को अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ को दोषी करार दिया है। इसके अलावा बाकी सात अभियुक्तों को बरी किया गया है। माफिया अतीक और दिनेश पासी के खिलाफ 364 अ/34, 120 इ, 147, 323/149, 341, 342, 504, 506 (2) धाराएं लगाई गई हैं, वहीं खान शौकत के खिलाफ 364 और 120 इ धाराएं लगाई हैं।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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