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Lucknow: दो किस्तें नहीं भर पाए तो फाइनेंस कंपनी के कारिंदे गाड़ी खींच ले गए
लखनऊ: आर्थिक रूप से दिक्कत की वजह से दो किस्तें नहीं भर पाए तो फाइनेंस कंपनी के कारिंदे गाड़ी खींच ले गए. पहले जिला उपभोक्ता फोरम ने फटकार लगाई. इस पर फाइनेंस कंपनी ने राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील की. राज्य उपभोक्ता फोरम ने फाइनेंस कंपनी को दोषी पाया. 50 हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ इसे उपभोक्ता की किस्तों में समायोजित करने का आदेश दिया. इसके अलावा कार कोर्ट में मंगवाकर उसकी सर्विसिंग कराने के बाद उपभोक्ता को सौंपने का निर्णय सुनाया.
यह फैसला राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार की कोर्ट ने सुनाया. पुनरीक्षण याचिका वीरेन्द्र नाथ सिंह बनाम टाटा मोटर्स फाइनेंस एवं अन्य के मामले में उन्होंने आदेश पारित किया. आदेश के अनुसार कर्ज की ईएमआई पर ब्याज की गणना करते हुए कुल देय धनराशि 8 लाख 36 हजार 550 रुपये है. इसके विरुद्ध उपभोक्ता ने 4 लाख 78 हजार 920 रुपये जमा किया है. उपभोक्ता आर्थिक मजबूरियों के कारण 20 हजार रुपये की दो किश्ते नहीं दे सका था. फाइनेंस कंपनी ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाते हुए वाहन टाटा टियागो को अपने कब्जे में ले लिया. उपभोक्ता ने जब यह भी कहा कि उसने हजार रुपये की अग्रिम किश्तों की व्यवस्था कर ली है. इसके बावजूद वाहन अपने कब्जे में ले लिया गया. वहीं, फाइनेंस कंपनी की ओर से दिए गए शपथ पत्र भी असत्य पाए गए. कोर्ट ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि झूठा शपथ पत्र दिया तो भारी हर्जाना देना पड़ जाएगा.
विवाह रद्द होने पर होटल देगा बुकिंग के 25 लाख: जयपुर के पांच सितारा ली मेरीडियन रिसॉर्ट व स्पा होटल द्वारा विवाह समारोह के लिए गए लाख एडवांस में से 25 लाख रुपए लौटाना होगा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम ने यह निर्णय रिटायर कर्नल डॉ. अजय बहादुर द्वारा दायर मामले पर दिया है. आयोग ने माना कि विषम परिस्थितियों में कोविड महामारी और उसी दौरान कर्नल के पिता की मृत्यु के कारण विवाह को टाला गया. होटल का कोई खर्च भी नहीं हुआ. ऐसी दशा में होटल को अपने लाभ को छोड़कर 25 लाख रुपए वापस करना होगा.
कर्नल के वकील अखंड विक्रम सिंह ने बताया कि दिसम्बर 2020 में कर्नल ने बेटी की शादी के लिए ली मेरीडियन होटल से 17 से नवम्बर 20 तक के लिए 67.90 लाख में समझौता किया. कर्नल ने लाख जमा कर दिए. 20 में कोविड-19 महामारी आ गई. कर्नल के पिता की मृत्यु और व्यक्तिगत कारणों से विवाह रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा. विवाह के लिए तय तारीख से पांच महीने पहले होटल को सूचना दे दी. होटल ने धनराशि वापस करने से इनकार कर दिया तो कर्नल ने शिकायत की.