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Lucknow: कोर्ट ने पत्नी की गर्दन काटने वाले युवक को 20 साल बाद फांसी की सजा सुनाई
लखनऊ: बांदा में फरसे से पत्नी की गर्दन काटने वाले युवक को कोर्ट ने 20 साल बाद फांसी की सजा सुनाई है. उस पर 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. दोषी वारदात के बाद से ही जेल में बंद है.
मर्का थानाक्षेत्र के सिरियाताला निवासी रामशरण यादव ने बेटी विमला की शादी 2004 में बिसंडा के अमलोहरा निवासी किन्नर यादव के साथ की थी. 36 वर्षीय विमला बच्चों के साथ बबेरू के नेतानगर स्थित मकान में रहती थी. नौ अक्तूबर की सुबह किन्नर ने घर में रखे फरसे से विमला की गर्दन धड़ से अलग कर दी. इसके बाद एक हाथ में विमला का कटा सिर और दूसरे में फरसा लेकर थाने पहुंच गया. पुलिस को बताया कि यह उसकी पत्नी विमला का सिर है, जिसकी हत्या कर दी है. रामशरण को घर में बेटी का धड़ पड़ा मिला. उन्होंने किन्नर पर नौ अक्तूबर को हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
जिला शासकीय अधिवक्ता विजयबहादुर परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल के मुताबिक विवेचक जयश्याम शुक्ला ने आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वादी, उसकी बहन ननकीवा, ननकीवा की बेटी अंतिमा, कांस्टेबल कंचन, पंचायतनामा के गवाह एसआई भूपेंद्र सिंह, एसआई विकास दीप, एसओ जयश्याम शुक्ला, एसआई शिवपाल, घायल रविकांत ने गवाही दी थी. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने किन्नर यादव को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई.
अवैध संबंध के शक में की थी वारदात: किन्नर यादव ने अवैध संबंध के शक में वारदात को अंजाम दिया था. पत्नी की हत्या से पहले पड़ोसी पर जानलेवा हमला किया था. इसके बाद फरसा लेकर पत्नी पर टूट पड़ा. उसकी पत्नी जान बचाने के लिए मोहल्ले में रहनेवाली बहन के घर भागी. पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था. और वहां हत्या कर दी.