उत्तर प्रदेश

Lucknow: स्कूल में लगातार अनुपस्थिति पर सख्ती, ड्रॉपआउट के नियम कड़े हुए

Admindelhi1
17 May 2025 5:12 AM GMT
Lucknow: स्कूल में लगातार अनुपस्थिति पर सख्ती, ड्रॉपआउट के नियम कड़े हुए
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"लंबी छुट्टी पर माना जाएगा ड्रॉपआउट"

लखनऊ: परिषदीय स्कूलों में छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और ड्रॉपआउट दर कम करने के लिए सरकार ने नई सख्त नीति लागू की है। अब स्कूल से लंबे समय तक गैरहाजिर रहने पर बच्चों को ड्रॉपआउट की श्रेणी में रखा जाएगा और उनके लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे।

शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक, 6 से 14 वर्ष की उम्र के जिन बच्चों ने कभी स्कूल में नामांकन नहीं कराया, लगातार 30 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहे, या परीक्षा में 35 प्रतिशत से कम अंक लाए, उन्हें "आउट ऑफ स्कूल" या ड्रॉपआउट की श्रेणी में गिना जाएगा।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, यदि कोई छात्र बिना वैध कारण के लगातार तीन दिन स्कूल नहीं आता, तो ‘बुलावा टोली’ उसके घर जाकर स्कूल लौटने के लिए प्रेरित करेगी। छह दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहने पर खुद प्रधानाध्यापक बच्चे के घर जाकर संपर्क करेंगे और नियमित स्कूल आने के लिए फॉलोअप करेंगे।

शिक्षकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं चलाएं ताकि पढ़ाई का नुकसान पूरा हो सके।

सरकार की नीति में यह भी कहा गया है कि यदि कोई छात्र एक महीने में 6 दिन, तिमाही में 10 दिन, या छह महीने में 15 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहता है, तो अभिभावक-शिक्षक बैठक में माता-पिता की काउंसलिंग की जाएगी।

नौ महीने में 21 दिन या पूरे सत्र में 30 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वालों को "अति संभावित ड्रॉपआउट" माना जाएगा।

यदि ऐसे छात्रों के परीक्षा में 35% से कम अंक आते हैं, तो उन्हें ड्रॉपआउट मानते हुए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।

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